किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को दस साल की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दस साल कैद की सजा सुनाई है और 18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
सदर थाने पर एक व्यक्ति ने मामला दर्ज कराया था कि उसकी 17 वर्षीय बेटी 10 मार्च 2016 को गायब हो गई थी। जिसे तलाश किया गया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। उसकी बेटी 1 जनवरी 2017 को घर पर वापस आई और उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। किशोरी ने एक युवक अनीस पर बंधक बनाकर रखने व पिस्तौल दिखाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। वह किसी तरह आरोपी अनीस के चंगुल से छूटकर भागने में कामयाब हुई। मामले की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपी के भाई की ससुराल में बने मकान से खिलौना पिस्तौल भी बरामद की। इस मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को एएसजे डा. सुनीता ग्रोवर ने अनीस को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट में दस साल कैद की सजा सुनाई है साथ ही 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने के आदेश दिए।