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टीवी चैनल बदलने को लेकर हुए विवाद में जीजा की हत्या करने वाले को उम्रकैद

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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश मल्होत्रा की अदालत ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दोषी व्यक्ति ने टेंट हाउस में टीवी देखते हुए चैनल बदलने को लेकर हुए विवाद में अपने ही जीजा की लोहे की पाइप से हमला कर हत्या कर दी थी। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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विदित रहे कि 14 फरवरी, 2018 को मूलरूप से बिहार के जिला समस्तीपुर के गांव अमृतपुर के अजय ने पुलिस को बताया था कि वह अपने परिवार के साथ कबीरपुर में रहता है। उसने बताया था कि उसका पिता सुरेश उर्फ सुलेख कुमार महलाना रोड स्थित दुर्गा टेंट हाउस में नौकरी करता था। उनके साथ उसका मामा समस्तीपुर के चंदौली गांव का शिवनाथ भी काम करता था। 13 फरवरी, 2018 की रात को दोनों टेंट हाउस में थे। टीवी का चैनल बदलने पर उसके पिता और मामा का झगड़ा हो गया। उसके मामा शिवनाथ ने उसके पिता के सिर पर लोहे की पाइप से हमला कर दिया था। हमले में उसका पिता बेहोश होकर गिर गया था। लड़ाई-झगड़े के बारे में टेंट मालिक को अवगत करवाया। उसके बाद घायल को लेकर अस्पताल में पहुंचे थे। जहां चिकित्सक ने उसके पिता को मृत घोषित कर दिया था। लड़ाई-झगड़े की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया था। मृतक के बेटे के बयान पर आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन सेक्टर-23 चौकी प्रभारी वीर सिंह ने आरोपी शिवनाथ महतो को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था।
मामले की सुनवाई के बाद मंगलवार को एएसजे राजेश मल्होत्रा की अदालत ने आरोपी शिवनाथ महतो को धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी पर अदालत ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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