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अनैतिक कार्य के दोषी अधेड़ को सात साल कैद

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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फार्स्ट ट्रैक कोर्ट) डीआर चालिया की अदालत ने पांच साल की मासूम बच्ची को उठाकर खेत में बने कमरे में ले जाने के दोषी अधेड़ को सात साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 11 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। दोषी गन्नौर के गांव का रहने वाला है और ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही ननिहाल में रहने वाली बच्ची को उठाकर ले गया था।
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विदित रहे कि गन्नौर के गांव की रहने वाली महिला ने 25 नवंबर, 2018 को पुलिस को बताया था कि उसकी पांच साल की नातिन उसके पास रहती है। वह घटना की शाम को ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही थी। इसी दौरान उनके पड़ोस का रहने वाला नरेंद्र (52) उसकी नातिन को खेत में बने कमरे में ले गया था। आरोपी ने उसकी नातिन के साथ वहां ले जाकर अनैतिक कार्य किया था। बच्ची के घर नहीं पहुंचने पर जब वह उसे तलाश करते हुए खेत में बने कमरे के पास पहुंची तो आरोपी कमरे से निकलकर फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व 4 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा मामला दर्ज किया था। मामले में जांच अधिकारी सीमा ने आरोपी को 27 नवंबर, 2018 को गिरफ्तार कर लिया था।
मामले की सुनवाई के बाद एएसजे डीआर चालिया की अदालत ने नरेंद्र को आईपीसी धारा 366 व 342 के तहत दोषी करार दिया है। उसे आईपीसी की धारा 366 में सात साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा 342 में एक साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक साल कैद की सजा भुगतनी होगी।
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