संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने गोहाना क्षेत्र में पड़ोस की छह साल की बच्ची के साथ अनैतिक कृत्य करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास और 52 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 40 हजार रुपये पीड़ित को देने होेंगे।
गोहाना निवासी व्यक्ति ने 4 अप्रैल, 2025 को शहर थाना पुलिस को बताया था कि उनकी छह साल की बेटी अपने दोस्तों के साथ गली में खेल रही थी। वहां से उनकी बेटी की दोस्त का पिता उसे अपने घर ले गया और उसके साथ अनैतिक कृत्य करने के साथ ही गलत काम करने की कोशिश की थी।
बाद में बेटी को धमकी देकर गली में छोड़ गया था। उनकी बेटी ने घर आकर अपनी मां को मामले की जानकारी दी थी। उनकी बेटी की तबीयत बिगड़ गई थी। उसे उपचार दिलाया गया था। उन्होंने मामले से पुलिस को अवगत कराया था।
पुलिस ने 6 पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धारा में प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। मामले में पुलिस ने आरोपी को 6 अप्रैल, 2025 को गिरफ्तार कर लिया था। बच्ची की काउंसलिंग कराकर व मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए थे। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने कई साक्ष्य जुटाकर अदालत में पेश किए थे।
मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे नरेंद्र ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना तथा धमकी देने के आरोप में दो साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। वहीं जुर्माना न देने पर सात माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।