माई सिटी रिपोर्टर
सोनीपत। उपायुक्त नेहा सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले में गेहूं की फसल की कटाई के बाद खेतों में फसल अवशेष जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 24 मार्च से 23 मई तक प्रभावी रहेगा।
उपायुक्त ने बताया कि फसल अवशेष जलाने से धुआं फैलता है। इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। आमजन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आग लगने की घटना से मानव जीवन, पशुधन तथा संपत्ति को भी नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है।
उन्होंने कहा कि फसल अवशेष जलाने से मिट्टी की उर्वरता भी प्रभावित होती है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की ओर से भी फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जिलाधीश ने स्पष्ट किया कि इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे फसल अवशेष को जलाने के बजाय उसके उचित प्रबंधन के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों व अन्य वैकल्पिक उपायों का प्रयोग करें।