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Sonipat News: किसी भी व्यक्ति से 10 हजार रुपये से अधिक नकद दान में नहीं ले सकते प्रत्याशी

Fri, 10 May 2024 11:32 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
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सोनीपत। प्रत्याशियों को चुनाव खर्च का हिसाब रखना होगा। उस खाते को परिणाम की घोषणा से 30 दिनों के भीतर जमा करना होगा। प्रत्याशियों का किसी भी व्यक्ति से 10 हजार रुपये से अधिक रुपये नकद में दान लेना वर्जित है। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव के दौरान व्यय पर्यवेक्षकों की ओर से खातों की तीन बार चेकिंग अनिवार्य की है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि सोनीपत संसदीय क्षेत्र में प्रत्याशियों के खातों की चेकिंग 14, 18 व 22 मई को अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के पास प्रगति हॉल में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक की जाएगी। उस समय जनता का कोई भी सदस्य प्रत्याशियों के खातों के चेकिंग के दौरान उपस्थित रह सकता है। किसी भी सार्वजनिक सदस्य की ओर से रिटर्निंग अधिकारी से निर्धारित शुल्क के भुगतान के अधीन प्रत्याशी के खाते की एक प्रति भी मांगी जा सकती है।
बताया कि प्रत्याशियों को हिसाब-किताब तीन भागों में रखना होगा। भाग-1 सफेद रंग का है, जिसमें प्रतिदिन के व्यय का उल्लेख करना होगा। दूसरा भाग कैश बुक गुलाबी रंग का है, जिसमें नकदी की प्राप्ति और भुगतान का विवरण अंकित करना होता है। तीसरा भाग पीले रंग का बैंक बुक है जिसमें जमा और भुगतान का विवरण होता है। बैंक खाते से भुगतान का उल्लेख करना होगा।
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प्रत्याशियों को अलग बैंक खाता खोलना होगा
सभी प्रत्याशियों को एक अलग बैंक खाता खोलना होगा जिसके माध्यम से चुनाव संबंधी सभी प्राप्तियां और भुगतान किए जाने हैं। किसी भी व्यक्ति से 10 हजार रुपये से अधिक नकद में दान लेना वर्जित है। प्रत्याशियों को अपने नामांकन दाखिल करने के दौरान आयोजित किसी भी कार्यक्रम या रैली के संबंध में किए गए किसी भी खर्च को उनकी ओर से बनाए गए चुनाव संबंधी व्यय खाते में शामिल करना आवश्यक है।
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