सोनीपत। ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के बाद ही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए लाभपात्र विवाहिता की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना अत्यंत आवश्यक है।
उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। इसके बाद विवाहिता के माता-पिता को योजना का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के तहत 71 हजार रुपये का लाभ दिया जाएगा। सभी वर्गों की विधवाओं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में हैं या उनकी आय 1.80 लाख रुपये से कम है तो उनको इस योजना में 51 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नहीं है और उनकी वार्षिक आय 1.80 लाख से कम है, को 31 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। विवाहित युगल 40 फीसदी या इससे ज्यादा दिव्यांग हैं तो उन्हें 51 हजार रुपये और पति-पत्नी में से एक अगर 40 फीसदी या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसको 31 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।