खरखौदा। मुख्यमंत्री और विधायक के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोपी रामनिवास शर्मा को अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी की स्थिति में आरोपी को निर्धारित शर्तों के तहत रिहा किया जाए।
आरोपित रामनिवास पाराशर पर प्रशासन, स्थानीय विधायक व मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर फेसबुक के माध्यम से पोस्ट साझा करने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने शहरवासी सोनू सैनी की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया था। सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के वकील नवीन ने दलील दी कि आरोप निराधार हैं और मामले में किसी प्रकार की बरामदगी शेष नहीं है।
दूसरे पक्ष ने आरोपों को गंभीर बताते हुए अग्रिम जमानत का विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में गिरफ्तारी से पहले निर्धारित प्रक्रिया का पालन जरूरी है।