सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बसवाना ने युवक की हत्या कर शव को जैक बांधकर नहर में फेंकने के मामले में सुनवाई के बाद दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों दोषियों को उम्रकैद व 85-85 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 20 माह अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई है।
गांव खुर्मपुर के चौकीदार रामरतन ने 4 जून, 2020 को खरखौदा थाना पुलिस को बताया था कि उनके बेटे गणेश (20) का उसके दो साथियों अमित व रवि ने 2 जून, 2020 की रात को अपहरण कर लिया है। उनके साथ उसके बेटे का करीब तीन-चार माह पहले मामूली कहासुनी में झगड़ा हुआ था। जिसकी रंजिश रखते हुए अपहरण कर लिया है। पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 जून, 2020 को रवि को गिरफ्तार किया था। तब उसने पुलिस के सामने कबूल किया था कि उसने गणेश की हत्या कर शव को रोहट के पास पश्चिमी यमुना लिंक नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने कई दिनों की मशक्कत के बाद शव को नहर से बरामद किया था। बाद में एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया था। उसने मामले की जानकारी होते हुए भी उसने घटना के बारे में पुलिस को नहीं बताया था। मामले में आरोपी अमित को उर्फ मोहित को 28 जुलाई, 2020 को पकड़ा था। उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। अमित ने बताया था कि उन्होंने शराब पिलाकर गणेश की पाइप से हमला कर हत्या की थी। उसके बाद कैंटर में शव को लेकर गए थे और बाद में शव को लोहे का जैक बांधकर नहर में फेंक दिया था। ताकि शव फूलने के बाद भी बाहर न आ सके। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सरताज बसवाना ने आरोपी रवि व अमित उर्फ मोहित को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों को अपहरण, हत्या व शव खुर्द-बुर्द करने पर 85-85 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।