कृषि कानूनों के विरोध में किसानों द्वारा 28 अक्तूबर को नेशनल हाइवे नंबर नौ स्थित खुईयां मलकाना टोल प्लाजा के घेराव की घोषणा की हुई है। इसके विरोध में नेशनल हाइवे अथारिटी ऑफ इंडिया की हिसार डिवीजन के अधिकारी कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने सिरसा प्रशासन को टोल प्लाजा की सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
बता दें कि कोर्ट ने किसान नेताओं को आदेश दिए हैं कि यदि वे धरना देना चाहते हैं तो डीसी की अनुमति लेकर 500 मीटर दूर धरना दे सकते हैं। लेकिन इस दौरान वे हाइवे बंद नहीं कर सकते। न ही किसी प्रकार की अव्यवस्था फैलनी चाहिए और न ही टोल प्लाजा को नुकसान होना चाहिए। यदि टोल को नुकसान हुआ तो पुलिस किसान नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करें। मामले की अगली सुनवाई दो नवंबर को होगी। कोर्ट के आदेशों के बाद जिला प्रशासन ने नेशनल हाइवे नंबर नौ पर भावदीन व खुईयां मलकाना टोल प्लाजा पर पुलिस फोर्स तैनात करने का फैसला लिया है।
कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने कुछ दिनों पहले डबवाली के पास खुईयां मलकाना टोल प्लाजा का 28 अक्तूबर घेराव करने की घोषणा की थी। किसानों द्वारा टोल प्लाजा के घेराव की सूचना मिलने के बाद टोल प्लाजा प्रबंधन प्रशासनिक अधिकारियों के पास आया था। तब मीटिंग में उन्हें कोर्ट जाने की राय दी गई थी। ऐसे में घेराव की घोषणा के बाद नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डबवाली की एसीजे कोर्ट में याचिका दायर कर दी। याचिका में किसान नेता प्रहलाद सिंह, जसबीर सिंह भाटी, एसपी सिंह, गुरप्रेम सिंह खालसा, राज्य सरकार, डीसी सिरसा, एसपी सिरसा सहित कुल नौ लोगों को पार्टी बनाया गया। डबवाली की एडीजे कोर्ट ने एनएचएआई अधिकारियों की याचिका पर किसानों को आदेश दिए हैं कि उपायुक्त की अनुमति से टोल से 500 मीटर की दूरी पर धरना लगा सकते हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए है कि इस दौरान यदि किसान नेताओं ने टोल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरी ओर ओढां से किसान नेता कौर सिंह कुंडर ने कहा कि अगर प्रशासन किसानों के साथ जबरदस्ती करता है तो करे लेकिन वे अपना कार्य करके रहेंगे। किसान नेता ने दावा किया कि टोल प्लाजा पर हजारों की तादाद में किसान पहुंचेंगे।
टोल पर पुलिस की 6 कंपनियां, 4 डीएसपी, वॉटर कैनन व हरियाणा रोडवेज की बसें तैनात
इस संबंध में डीएसपी डबवाली, कुलदीप बैनीवाल कस कहना है कि कोर्ट ने फैसला टोल प्लाजा के हक में दिया है। कोर्ट के निर्देश हैं कि कोई भी किसान सड़क पर नहीं आना चाहिए। अगर किसी ने कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। टोल प्लाजा पर पुलिस की 6 कंपनियां, 4 डीएसपी, वॉटर कैनन व हरियाणा रोडवेज की बसें तैनात की गई हैं। एसडीएम ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात रहेंगे। अगर कोई भी रोड पर आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टोल पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। किसानों से अपील करता हूं कि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना न करें।
कोट्स
कोर्ट के आदेश आ चुके हैं। टोल को किसी भी प्रकार से फ्री नहीं किया जा सकता।
-सागर जसपाल लोगानी, टोल मैनेजर, खुईयां मलकाना डबवाली।