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शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बेवजह नहीं होगी कोई मूवमेंट: उपायुक्त

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शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक जिले में किसी के बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार लॉकडाउन के तीसरे चरण में 4 मई से जिले में छूट का दायरा बढ़ाते हुए कुछ शर्तों के साथ दुकानें आदि खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि अनावश्यक रुप से घर से बाहर न निकलें और सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखते हुए मास्क अवश्य लगाएं। आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करवाने के लिए उपमंडल अधिकारी नागरिक सिरसा, डबवाली, ऐलनाबाद व कालांवाली को इंसिडेंट कमांडर बनाया गया है। नगराधीश की अध्यक्षता में गठित टीम सिरसा शहर में भिन्न-भिन्न स्थानों पर औचक निरीक्षण करेगी।
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शहरवासियों व दुकानदारों को इन नियमों का करना होगा पालन
1. दुकानदारों व उपभोक्ताओं के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य है।
2. ग्राहक दुकान के बाहर 6 फीट की दूरी बनाकर अपनी बारी का इंतजार करेंगे।
3. दुकानदार को काउंटर/डेस्क/कुर्सी को दिन में दो बार सैनिटाइज करना होगा।
4. दुकान के सामने वाहन की पार्किंग नहीं होगी।
5. कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के बाहर कोई उत्पाद / वस्तु / अन्य सामान नहीं रखेगा।
6. पेट्रोल पंप, मेडिकल हॉल और दूध डेयरी की दुकान को छोड़कर अन्य सभी दुकानें रविवार को बंद रहेंगी।
5. एक समय में दुकान में पांच से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे।
6. यदि कोई दुकानदार मास्क, दस्ताने तथा सामाजिक दूरी की पालना नहीं करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा दुकानदार अपनी दुकान पर प्रशासन की हिदायतों की पालना सुनिश्चित करवाएं। आदेशों की पालना न होने पर दुकान खोलने की अनुमति रद्द कर दी जाएगी।
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7. सभी दुकानदार अपने मोबाइल में अरोग्य सेतु एप डाउनलोड करेंगे तथा ग्राहकों से भी आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने के लिए जागरूक करेंगे।
8. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर किया जाएगा 200 रुपये जुर्माना।
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