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सुबह 9 से शाम 6 बजे तक निर्धारित दुकानें ही रहेगी खुली, बनाकर रखनी होगी सामाजिक दूरी

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लॉकडाउन के तीसरे फेज के चलते गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार स्थानीय प्रशासन ने दुकानदारों एवं कामगारों को कुछ छूट दी है। सोमवार को एसडीएम दिलबाग सिंह ने नगरपालिका कार्यालय में पत्रकारों के साथ एक बैठक ली। जिसमें उन्होंने सभी तरह की दुकानें नियम व शर्तों के आधार पर खोलने का शेड्यूल जारी किया। इस बैठक में एसडीएम के अलावा तहसीलदार हरकेश गुप्ता, डीएसपी जगदीश काजला, थानाप्रभारी राधेश्याम, नवनियुक्त नगरपालिका सचिव सुरेन्द्र कुमार, पालिकाध्यक्ष रविन्द्र कुमार सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित थे। एसडीएम दिलबाग सिंह ने बताया कि ऐलनाबाद शहर में दुकानों के खोलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक का रहेगा। जारी सूची अनुसार सोमवार को मिठाई, चाय, सब्जी व फल, मेडिकल हॉल, किरायाणा, हरा/सूखा चारा, कंफेशनरी, पेस्टीसाईड,बीज, खाद, कृषि यंत्र, किताबें, स्टेशनरी, फोटो स्टेट एवं फार्म, ड्राईक्लीनर्स की दुकानें रविवार को छोड़कर बाकी सभी दिन तय समयानुसार खुल सकेगी। वहीं सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को जनरल स्टोर, जूत्ता-चप्पल, कपड़े की दुकानें, रेडिमेंट गारमेन्टस, हैण्डलूम, गिफ्ट एवं खिलौने, फर्नीचर (लकड़ी, प्लास्टिक), टाल, ऑटोमोबाइल, ऑटो स्पेयर पार्ट्स, टायर व टयूब्स, टैंट हाउस तथा नाई की दुकानें खुली रहेगी। एसडीएम दिलाबाग सिंह ने नाई एवं सैलून का काम करने वाले दुकानदारों को विशेष रूप से दिशा निर्देश देते हुए कहा कि नाई को प्रत्येक ग्राहक का हिसाब अपने रजिस्टर में दर्ज रखना होगा, जिसमें वह उसका नाम, पता तथा मोबाइल नंबर दिनांक सहित सुरक्षित रखते हुए उसके लिए अलग से तोलिये का इस्तेमाल का करना होगा, नहीं तो ग्राहक अपना स्वयं का तोलिया घर से साथ ला सकते हैं।
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इसके अलावा मंगलवार, वीरवार व शनिवार को आयरन स्टोर, हार्डवेयर स्टोर, सेनेटरी स्टोर, शेटरिंग मेटिरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रशन मेटीरियल, स्टोन एवं टाइल्स, इलेक्ट्रिक एण्ड इलेक्टॉनिक गुड्स, मोबाईल तथा आईटी, कंप्यूटर्पे सेल्स एंड सर्विस, ऑप्टिकल, घड़ी, क्रोकरी, बर्तन, ज्वैलरी, चाट पापड़ी स्टॉल की दुकानें सुबह 9 से शाम 6 बजे तक ही खुली रहेगी। वहीं पेट्रोल पंप हर रोज सुबह 7 बजे से सांय 6:30 बजे तक ही अपनी सेवाएं दे सकेंगे।
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