फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sirsa News: पेशी पर न आने के चलते घोषित भगोड़े को कोर्ट से मिली जमानत

विज्ञापन
विज्ञापन
सिरसा। निचली अदालत की ओर से घोषित भगोड़े को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने जमानत दे दी है। आरोपी सरदूलगढ़ जिला मानसा पंजाब निवासी मनदीप सिंह को न्यायालय ने 21 अप्रैल 2025 को भगोड़ा घोषित कर पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आठ अक्तूबर 2025 को केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन


नौ अक्तूबर से आरोपी न्यायिक हिरासत में था। आरोपी के खिलाफ निचली अदालत में चेक बाउंस का केस चल रहा है। याचिका पर सुनवाई के दौरान आरोपी मनदीप सिंह के अधिवक्ता ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय को बताया कि न्यायालय में अभियुक्त की अनुपस्थिति न तो जानबूझकर थी और न ही दुर्भावनापूर्ण थी, क्योंकि दिसंबर 2024 में उसके पिता की मृत्यु हो गई थी।

अपनी मृत्यु से पहले, वह गंभीर रूप से बीमार थे और अभियुक्त ने अपने इकलौते बेटे होने के नाते अपने पिता का यथासंभव उपचार कराया था, लेकिन अभियुक्त के पिता जीवित नहीं रह सके और इस कारण अभियुक्त को मानसिक आघात पहुंचा। अभियुक्त अपने पिता की मृत्यु के सदमे से उबर नहीं पाया।
विज्ञापन


इसी कारण वह मानसिक तनाव में था और सुनवाई की तारीख भूल गया। दसके परिणामस्वरूप वह अपने वकील से संपर्क नहीं कर सका और उसकी जमानत रद्द कर दी गई। बाद में उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया। यह अपराध जमानतीय प्रकृति का है। अभियुक्त जमानत की शर्तों का पालन करने को तैयार है।

इसलिए उसे जमानत दी जा सकती है। इसके बाद न्यायाधीश राजन वालिया ने कहा कि कारावास की पर्याप्त अवधि पूरी हो गई है। ऐसी परिस्थिति में मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना और उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है, बशर्ते कि वह मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत जमानत बांड प्रस्तुत करे।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें