सिरसा। युवक से रुपयों से भरा बैग छीनने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी राहुल को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को सात साल की कैद और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले के अनुसार मंडी डबवाली निवासी गौरव मोंगा 26 फरवरी 2023 को अपने साढू अजय से पैसे लेने के गए टोहाना गया था। उससे 65,000 रुपये लेकर वह कार में सिरसा आ रहा था। रास्ते में ओएचएम के पास उसकी कार खराब हो गई। गौरव ने यहां खड़े एक युवक से मदद मांगी। युवक ने गौरव से कहा कि वह पिकअप लेकर बठिंडा जाएगा और उसे रास्ते में मंडी डबवाली छोड़ देगा। उक्त युवक पर भरोसा करके गौरव पिकअप में सवार हो गया। गांव हांडी खेड़ा के पास युवक ने पिकअप रोक दी। गौरव पिकअप से नीचे उतरा तो उक्त युवक ने उसके हाथ से बैग छीन लिया और पिकअप लेकर फरार हो गया।
इसके बाद गौरव ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सदर थाना सिरसा पुलिस ने उसका बयान दर्ज करके मामले की जांच की। पुलिस ने जांच के दौरान हिसार की महाबीर कॉलोनी निवासी राहुल को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नितिन किनरा ने राहुल को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई।