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Sirsa News: पिस्तौल के बल पर पेट्रोल पंप लूटने के दोषी को सात साल कैद

Sun, 31 Aug 2025 12:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
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सिरसा। पिस्तौल के बल पर पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने के मामले में शनिवार शाम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी रोशन सिंह को सात साल कैद व सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने शुक्रवार को गांव सुखचैन निवासी रोशन सिंह को दोषी करार दिया था।
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11 अगस्त 2017 की देर रात बड़ागुढ़ा थाना पुलिस को गांव ढाबा स्थित हरि फिलिंग स्टेशन पर लूट होने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को दिए बयान में सेल्समैन कश्मीर सिंह ने बताया कि उसने रात 9 बजे पेट्रोल पंप बंद कर दिया था। रात करीब साढ़े 12 बजे दो युवक उसके कमरे में घुस आए। युवकों ने उसे बाइक में पेट्रोल डालने को कहा। कश्मीर सिंह ने मना किया तो एक युवक ने उस पर पिस्तौल तान दी। इसके बाद दोनों युवकों ने उसका मोबाइल व चार्जर छीन लिया और जान से मारने की धमकी देते हुए गल्ले की चाबी मांगी।
कश्मीर सिंह ने डर के मारे उनको चाबी दे दी। इसके बाद दोनों युवकों ने गल्ले से 91 हजार 500 रुपये निकाल लिए और दीवार पर लगी एलईडी ले ली। इसके बाद दोनों युवकों ने पत्थर मारकर सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। बाइक में पेट्रोल डलवाने के बाद दोनों युवक भाग गए। पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने रोशन सिंह को गिरफ्तार कर लिया था।
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दूसरे आरोपी को लेकर सुनवाई 19 सिंतबर को
लूट की वारदात में रोशन सिंह के साथ बठिंडा (पंजाब) निवासी बलबीर भी शामिल था। उसके खिलाफ इसी मामले में 19 सितंबर को सुनवाई होगी।
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