संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। मां-बेटे पर लाठियों से हमला करने के मामले में न्यायालय ने सात आरोपियों को दोषी करार देते हुए परिवीक्षा बांड पर रिहा कर दिया। आरोपियों के खिलाफ डिंग थाना पुलिस ने नवंबर 2015 में एफआईआर दर्ज की थी।
दरियापुर निवासी सज्जन कुमार की सिरसा के गांव शेरपुरा रकबा में जमीन है। 28 नवंबर 2015 को वह अपनी मां सरबती देवी के साथ अपने खेत में आया था। यहां उसने देखा कि ढाणी शेरपुरा निवासी श्योलाल पुत्र मोमन राम, जसवंत, कुलदीप पुत्र श्योलाल, बबीता पत्नी जसवंत, गुड्डी देवी पत्नी श्योलाल, संदीप, श्रवण पुत्र देवीलाल व रामप्यारी पत्नी देवीलाल उसके खेत में ट्यूबवेल की पाइप काट रहे हैं। सज्जन कुमार व उसकी मां सरबती देवी ने पाइप काटने से रोका तो उक्त लोगों ने लाठियों से हमला कर दिया। डिंग थाना पुलिस ने घायल मां-बेटे का बयान दर्ज करके आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। बुधवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश अमित कुमार आरोपी श्योलाल, जसवंत, श्रवण, बबीता, संदीप, श्रवण पुत्र देवी लाल व राम प्यारी को दोषी करार देकर परिवीक्षा बांड पर रिहा कर दिया। इस मामले में आरोपी गुड्डी देवी के खिलाफ न्यायालय ने 10 अगस्त 2023 को कार्यवाही समाप्त कर दी थी।