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Sirsa News: दादूवाल को एचएसजीपीसी का सदस्य बनाने पर हाईकोर्ट में याचिका

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सिरसा। बलजीत सिंह दादूवाल को एक सप्ताह पहले हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का सदस्य बनाया गया था। कालांवाली से सदस्य पद के लिए चुनाव हारने के बाद उन्हें सदस्य बनाए जाने पर सिख संगत में नाराजगी देखने को मिली थी। इसी कड़ी में हाईकोर्ट में सिख सगत के कुछ लोगों ने याचिका दायर करते हुए उनकी सदस्यता और चुनाव प्रक्रिया को चुनौती दी है।
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इसी मामले में 21 मई को हाई कोर्ट में सुनवाई है। सिख समाज के गुरचरण सिंह व एडवोकेट अंग्रेज सिंह पन्नू ने बताया कि सिख संगत की ओर से बलजीत सिंह दादूवाल को सदस्य बनाए जाने और पूरी चुनाव प्रक्रिया पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका दायर करने के साथ-साथ संगत ने सरकार से मांग की गई है कि पूर्व के नोटिफिकेशन को रद्द कर नया नोटिफिकेशन जारी किया जाए।



गुरचरण सिंह और एडवोकेट अंग्रेज सिंह पानू ने बताया कि बलजीत सिंह दादूवाल 19 जनवरी को हुए हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनावों में कालांवाली से चुनाव हार गए थे। सिख संगत ने उन्हें नकार दिया था और उनके पांच सदस्य ही जीते थे। इसके बाद नवगठित कमेटी के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के 40 सदस्य चुने गए थे।
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नियम के अनुसार, कमेटी का सदस्य मनोनीत करने के लिए 40 में से 21 सदस्य होना जरूरी है। सरकार के इशारे पर कालांवाली से चुनाव हार चुके बलजीत सिंह दादूवाल को सदस्य बना दिया गया। जो सरासर गलत है। सरकार से मांग की है कि सभी मनोनीत सदस्यों की सदस्यता रद्द की जाए और दोबारा से कमेटी सदस्यों का चयन किया जाए।
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