सिरसा। हरियाणा सरकार ने तेजाब हमले से प्रभावित दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों के लिए एक विशेष कल्याणकारी योजना लागू की है। इसका मुख्य उद्देश्य पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर एवं सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देना है।
जिला कल्याण अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत आवेदक का पिछले तीन वर्षों से हरियाणा का निवासी होना आवश्यक है। साथ ही, आवेदक को कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाण सिविल सर्जन से प्राप्त करना होगा।
योजना के तहत आवेदक को परिवार पहचान पत्र और सिविल सर्जन द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर पेंशन की राशि निर्धारित की जाएगी। यदि दिव्यांगता 40-50 प्रतिशत है, तो पेंशन का 2.5 गुना, 51-60 प्रतिशत होने पर 3.5 गुना और 61 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर 4 गुना पेंशन प्रति माह प्रदान की जाएगी। यह योजना पीड़ित महिलाओं को न केवल आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, बल्कि उनके सामाजिक पुनर्वास और सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। संवाद