संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। सड़क दुर्घटना में युवक की मौत के मामले में अदालत ने आरोपी गाड़ी चालक को दोषी करार देते एक साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी चालक गोपाल कंबोज निवासी गांव नेजाडेला खुर्द सिरसा का रहने वाला है। न्यायाधीश गगनदीप गोयल ने फैसले में कहा कि सजा ऐसी होनी चाहिए जो न केवल अपराधी को दंडित करे बल्कि भविष्य में अन्य लोगों को भी ऐसे अपराध करने से रोके।
मामले के अनुसार, 25 जनवरी 2020 को गांव सिकंदरपुर स्थित डेरा राधा स्वामी के पास एक तेज रफ्तार गाड़ी ने युवक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जबकि गाड़ी चालक मौके से भाग निकला था। राहगीर बलविंदर कुमार घायल को तुरंत महाराजा चरण चैरिटेबल अस्पताल राधा स्वामी सिकंदरपुर लेकर पहुंचे। घायल की पहचान लखविंदर सिंह निवासी सिरसा के रूप में हुई।
डॉक्टरों ने लखविंदर को हिसार रेफर कर दिया जहां 3 फरवरी 2020 को उपचार के दौरान मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच के दौरान 12 फरवरी 2020 को चालक गोपाल कंबोज को गिरफ्तार कर लिया।