सिरसा। चेक बाउंस के मामले में न्यायालय ने आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी को 13 लाख 20 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजा राशि 30 दिन के भीतर देनी होगी, नहीं तो एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
गांव कर्मगढ़ निवासी राजा राम का गांव पन्नीवाला मोटा निवासी कृष्ण चंद के साथ अच्छा बोलचाल था। 29 जनवरी 2018 को कृष्ण चंद ने मित्रतापूर्ण संबंध का वास्ता देते हुए राजा राम से 6 लाख रुपये उधार मांगे। राजा राम ने कृष्ण चंद पर भरोसा करते हुए रुपये उधार दे दिए। कृष्ण चंद ने समय से राशि लौटाने का वादा किया था,लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद 14 अगस्त 2018 को कृष्ण चंद ने राजा राम को चेक काटकर दे दिया। बैंक में चेक लगाया तो यह बाउंस हो गया। इसके बाद फिर से आरोपी ने चेक दिया, लेकिन ये चेक भी बैंक में लगाते ही बाउंस हो गया। इसके बाद राजा राम ने कृष्ण चंद के खिलाफ न्यायालय में केस दायर कर दिया। मंगलवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायालय ने कृष्ण चंद को दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुना दी।