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Sirsa News: प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने पर दोषी को 20 साल की कैद

Tue, 09 Dec 2025 11:47 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
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सिरसा। नशे में इस्तेमाल होने वाली प्रतिबंधित दवा की तस्करी के मामले में स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश सीमा सिंघल ने मंगलवार को आरोपी गांव सुखचैन निवासी राकेश कुमार को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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सजा का फैसला सुनाए जाने से पहले दोषी राकेश कुमार ने न्यायाधीश से सजा में नरमी बरतने की गुहार लगाई थी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इसका विरोध करते हुए न्यायाधीश से कहा कि नशे से युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है। इसलिए दोषी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश सीमा सिंघल ने कहा कि दोषी किसी भी सूरत में नरमी का हकदार नहीं। स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट में तेजी से मामलों की सुनवाई हो रही है और दोषियों को सख्त सजा से दंडित किया जा रहा है।





सुखचैन-बडागुढ़ा रोड पर गश्त कर रही थी पुलिस

मामले के अनुसार एक सितंबर 2018 को पुलिस सुखचैन-बडागुढ़ा रोड पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति दाहिने हाथ में प्लास्टिक बैग लेकर आता दिखाई दिया। पुलिस ने शक के आधार पर उसे हिरासत में लेकर तलाशी ली तो बैग में से नशे में प्रयोग होने वाली तीन हजार गोलियां बरामद हुईं। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
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