हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार जिला न्यायिक परिसर में बुधवार को दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से संबंधित न्यायालयों में विचाराधीन व प्री-लिटिगेटिव केसों के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, सिरसा से संबंधित 269 केसों की सुनवाई की गई।
इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की चेयरपर्सन बिमलेश तंवर व अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश जेबी गुप्ता, प्रवीण कुमार, आरपी सिंह, केपी सिंह व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती सिंह द्वारा की गई व 37 केसों का निपटारा मौके पर ही किया गया व 13 लाख 18 हजार 713 रुपये की राशि समायोजित की गई।
यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि 10 नवंबर को बैंकों से संबंधित प्री-लिटिगेटिव व पेंडिंग केसों व ट्रैफिक चालान के केसों से संबंधित लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा तथा 11 नवंबर को को ट्रैफिक चालान से संबंधित केसों की सुनवाई के लिए लोक अदालत लगाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि 12 नवंबर को जिला सिरसा, उपमंडल ऐलनाबाद व डबवाली के न्यायिक परिसर में वार्षिक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी तरह के मुकदमें सुनवाई के लिए रखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत 2016 को सफल बनाने के लिए न्यायालय परिसर, सिरसा, उपमंडल डबवाली व ऐलनाबाद में हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं, जिसमें विधिक स्वयं सेवक व पैनल एडवोकेट की ड्यूटियां लगाई गई हैं।
उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार समय-समय पर लगाई जाने वाली लोक अदालतें आम आदमी के लिए काफी लाभदायक हैं व लोक अदालत की प्रक्रिया बिल्कुल साधारण व संक्षिप्त है। उन्होंने बताया कि लोक अदालतों में केसों का निपटारा दोनों पक्षों की सहमति से किया जाता है, जिसमें समय व धन की बचत होती है और बार-बार न्यायालय के चक्कर भी नहीं काटने पड़ते।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में किए गए फैसले की कोई अपील भी नहीं होती जिसमें न्यायालयों में लंबित मुकदमों की संख्या में भी कमी आती है। उन्होंने बताया कि जिले मेें समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। जिसके बारे में कोई भी जानकारी हेल्प लाइन नंबर 01666-247002 पर ली जा सकती है।