सिरसा। जिला नगर योजनाकार विभाग शहरी क्षेत्रों में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों पर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। सिरसा में अवैध कॉलोनियों का डाटा जहां तैयार किया जा रहा है और विभाग की ओर से जारी नोटिस का काम जारी है। इसी कड़ी में अब डबवाली और ऐलनाबाद में धड़ल्ले से बिना लाइसेंस अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही है।
जिला नगर योजनाकार कर्मवीर झाझड़िया ने कहा कि इससे लोगों को बचने की जरूरत है और उनमें प्लाट न खरीदें। विभाग और तहसील कार्यालय में पहले खसरा नंबर व अन्य चीजों की पुष्टि जरूर कर लें। ऐसी कुछ गलत तरीके से विकसित होने वाली कॉलोनियां के खसरा नंबर डीटीपी विभाग ने जारी किए।
झाझड़िया ने बताया कि डबवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खसरा नंबर 2072/2 (नई डबवाली, हदबस्त नंबर 277) और खसरा नंबर 695/1/2, 695/1/3, 696, 17//2/1, 2/2, 2/3, 9, 12 (डबवाली, हदबस्त नंबर 278) में अवैध रूप से कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है। इसी प्रकार ऐलनाबाद शहरी क्षेत्र के अंतर्गत खसरा नंबर 40//16/4, 17/2, 18/2 (हदबस्त नंबर 118) में भी बिना अनुमति निर्माण हो रहा है।
कार्ड से न खरीदें प्लाट
अधिकारियों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति प्लाट खरीदने से पहले तहसील कार्यालय में जाकर खसरा नंबर किला नंबर की जानकारी अवश्य ले ले। इसके उपरांत ही कोई प्लाट खरीदें। इतना ही नहीं, कार्ड के प्लाट खरीदने से पूरी तरह से आम आदमी बचें, क्योंकि कार्ड मिलने से प्रॉपर्टी का वह व्यक्ति मालिक नहीं हो जाता है। जब तक उसकी रजिस्ट्री नहीं होती है और इंतकाल प्रॉपर्टी मालिक के नाम नहीं चढ़ता है। कार्ड के अंदर मलकियत जमीन के असली मालिक के नाम ही रह जाती है। इसलिए इस तरह के फर्जीवाड़े से आम आदमी बचे।