डेढ़ महीने बाद एएसपी दीप्ति गर्ग के आदेश पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने दर्ज किया मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। जेबीटी टीचर ने पति व सास-ससुर पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। डेढ़ महीने धक्के खाने के बाद उसने एएसपी दीप्ति गर्ग के समक्ष न्याय की गुहार लगाई। एएसपी के आदेश पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने पीड़िता के पति, सास- ससुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
जेबीटी टीचर मोनिका ने बताया कि वह कैथल में अशोक गार्डन कॉलोनी की रहने वाली है। राम कॉलोनी निवासी अमित अनेजा के साथ 15 अक्तूबर 2002 को हुई थी। शादी से पहले ही शिक्षा विभाग में जेबीटी टीचर कार्यरत है। मोनिका का कहना है कि शादी में उसके घरवालों ने अपनी हैसियत से बढ़कर धन दिया। शादी के 21 साल बीत जाने पर भी ससुराल वालों ने उसे दहेज को लेकर मानसिक व शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करना नहीं छोड़ा। मोनिका ने बताया कि 9 नवंबर 2023 को वह सुबह ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकल रही थी। इस दौरान पति अमित व सास-ससुर ने उसे पीटना शुरू कर दिया। अपनी सुरक्षा के लिए डायल 112 पर कॉल की ओर आपबीती बताई। डायल 112 के पुलिस कर्मियों ने खैरपुर चौकी को अवगत करवाने की बात कही और चले गए। महिला ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने उसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में नहीं पहुंचाया। जब मोनिका ने अपनी मां कमलेश व चाचा रमेश को फोन करके सारी बात बताई। इसके बाद वे सिरसा पहुंचे और उसे सिरसा सिविल हॉस्पिटल में दाखिल कराया। डॉक्टरों ने इलाज कर एमएलआर रिपोर्ट दे दी। पीड़िता ने कहा कि जब वह अपने मायके वालों और बच्चों के साथ खैरपुर चौकी गई तो वहां पुलिस कर्मचारी ने कहा कि आपकी दरखास्त 112 नंबर से प्राप्त हो गई थी। लेकिन स्टाफ की कमी के चलते हम आपको फोन नहीं कर पाए। उन्होंने शिकायत का नंबर हमें दिया और कहा कि जब जरूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे।
जान से मारने की धमकी देने का आरोप
मोनिका ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वालों की प्रभावी लोगों के साथ जान- पहचान है। डायल 112 पर शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज नहीं किया। इसके बाद मोनिका एएसपी दीप्ति गर्ग से मिली और इंसाफ की गुहार लगाई। मोनिका का कहना है कि आरोपी उसे व उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। एएसपी के आदेश के उपरांत सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी पति अमित व सास-ससुर के खिलाफ आईपीसी की धारा 323/498 ए/506/34 के तहत केस दर्ज किया है।