सिरसा। इंडसइंड बैंक से 13.83 लाख रुपये का गबन करने के मामले में आरोपी फील्ड ऑफिसर मोहर सिंह को न्यायालय ने जमानत देने से इंकार कर दिया है। जमानत याचिका खारिज करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नितिन किनरा ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड से पता चलता है कि आरोपी द्वारा ठगी की शिकार कई अन्य महिलाओं के सबूतों की जांच अभी बाकी है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी जमानत का हकदार नहीं है। इस मामले में बैंक की डबवाली ब्रांच के मैनेजर गुरप्रीत सिंह की शिकायत पर डबवाली शहर थाना पुलिस ने 3 मई 2023 को केस दर्ज किया था।
ब्रांच के मैनेजर गुरप्रीत सिंह ने शिकायत में बताया था कि मोहर सिंह निवासी वार्ड नंबर 12 हनुमानगढ राजस्थान इंडसइंड बैंक लिमिटेड कंपनी में फील्ड ऑफिसर था। गुरप्रीत सिंह के मुताबिक उनका बैंक ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में महिलाओं को लोन देकर उनकी मदद करता है। उनके बैंक के फील्ड अधिकारी महिलाओं को लोन देने और उसकी किस्तें इकट्ठा करने का काम करते हैं। फील्ड ऑफिसर मोहर सिंह ने अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हुए महिलाओं से झूठ बोला और बड़ा लोन मंजूर करने का झूठा वादा करके कुछ महिलाओं से चल रहे लोन का पैसा नकद में ले लिया और महिलाओं की किस्त का पैसा ब्रांच में जमा नहीं किया।
आरोपी मोहर सिंह ने नए लोन मंजूर किए,लेकिन सदस्यों को लोन के बारे में नहीं बताया। लोन की जांच के बहाने, उसने सदस्यों के आधार कार्ड पर बायोमेट्रिक अंगूठे के निशान का इस्तेमाल करके पैसे निकाले और रकम अपने पास रख ली, जबकि आरोपी को कंपनी की इकट्ठा की गई रकम जमा करनी थी। ऐसा करके आरोपी मोहर सिंह ने कुल 13 लाख 83 हजार 304 रुपये का गबन किया।