अंतरराष्ट्रीय नंबर से व्हाट्सएप कॉल की थी, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल था निक्का
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। जिला एवं सत्र न्यायालय ने कारोबारी को अंतरराष्ट्रीय नंबर से व्हाट्सएप कॉल करके धमकी देकर फिरौती मांगने के मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी लक्ष्मण सिंह गांव सुखचैन व जश्नदीप सिंह मंडी कालांवाली सिरसा के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों ने 30 मार्च को नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की थी।
कालांवाली के कारोबारी अनुदीप कुमार के मोबाइल पर 9 जुलाई 2025 की दोपहर मोबाइल पर अंतरराष्ट्रीय नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाले ने पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी। अनुदीप ने पैसे देने से इन्कार किया। कुछ समय बाद उसके पुत्र अंशु जिंदल के मोबाइल पर भी कॉल आई। इसमें परिवार को खत्म करने की धमकी दी गई।
अगले दिन लक्ष्मण सिंह व जश्नदीप सिंह अनुदीप के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि उन्हें निक्का उर्फ बलदेव सिंह निवासी गांव तख्तमाल सिरसा ने भेजा है। निक्का रोपड़ जेल में बंद है। उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी। पैसे नहीं दिए तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे।
इसके बाद अनुदीप ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि निक्का उर्फ बलदेव ने उक्त कॉल की थी। लक्ष्मण सिंह उसे जेल में मोबाइल सिम देने गया था। जांच के दौरान पुलिस ने 18 जुलाई 2025 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।