रिटायर्ड इंस्पेक्टर को ब्याज राशि का भुगतान न करने पर सुनाया फैसला, नीलामी कर पीड़ित को किया जाएगा भुगतान
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सिरसा। रिटायर्ड इंस्पेक्टर को बकाया ब्याज राशि का भुगतान न करने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आबकारी एवं कराधान आयुक्त सिरसा की सरकारी गाड़ी को कुर्क कर लिया है। बुधवार को अदालत के आदेश पर बेलिफ ने सरकारी गाड़ी को कुर्क कर न्यायालय परिसर में लाकर खड़ा कर दिया। अब इस गाड़ी की नीलामी कर पीड़ित को एक लाख 37 हजार रुपये ब्याज राशि का भुगतान किया जाएगा।
मामले के अनुसार, कंगरपुर रोड सिरसा निवासी राम कुमार वर्ष 2018 में आबकारी एवं कराधान विभाग से इंस्पेक्टर पद से सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति से पहले उनके साथ काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में उनसे अधिक वृद्धि कर दी गई थी। इसे लेकर राम कुमार ने वर्ष 2013 में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अपने साथियों के बराबर वेतन वृद्धि दिलाने की मांग की।
लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने 29 नवंबर 2023 को राम कुमार के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने आबकारी एवं कराधान आयुक्त सिरसा को आदेश दिया कि राम कुमार को एक लाख 85 हजार रुपये की राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा की जाए। हालांकि, विभाग द्वारा पूरी राशि का भुगतान नहीं किया गया।
इसके बाद राम कुमार ने आदेश की अवहेलना को लेकर दोबारा अदालत में याचिका दायर कर दी। 27 फरवरी को आबकारी एवं कराधान आयुक्त अंजू सिंह अदालत में पेश हुईं। उन्होंने बताया कि मामला उच्च अधिकारियों के पास मंजूरी के लिए लंबित है। पीड़ित के अधिवक्ता ने अदालत से आयुक्त की सरकारी गाड़ी अटैच करने की मांग की।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश अमित ने कहा कि वर्ष 2023 के आदेश का अब तक पालन नहीं किया गया है। इसलिए पीड़ित की याचिका स्वीकार करते हुए वाहन को अटैच करने का वारंट जारी किया जाता है। इस फैसले के तहत बुधवार को बेलिफ ने गाड़ी कुर्क कर न्यायालय परिसर में खड़ी करवा दी। संवाद