एडीजे अलका मलिक की अदालत ने घर में घुसकर 15 साल की एक किशोरी से रेप करने के जुर्म में जहाजपुल स्थित प्रताप नगर के अशोक उर्फ शौकी को 10 साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे वीरवार को दोषी करार दिया था।
पुलिस ने इस संबंध में 20 अप्रैल 2015 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार शहर की 15 साल की एक लड़की ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि वह आठवीं पास है। उसके पिता की मौत हो चुकी है और मां एक मिल में वर्कर है। घटना वाले दिन वह घर में अकेली थी। प्रताप नगर का अशोक उर्फ शौकी वहां आया और उसके घर का दरवाजा खटखटाया। कुंडी खोलने पर वह अंदर आया और उसके भाई के बारे में पूछने लगा।
जब उसने बताया कि उसका भाई घर पर नहीं है तो आरोपी शौकी मुंह दबाकर उसे जबरन उठाकर अंदर ले गया और उसके साथ दुराचार किया। बाद में वह वहां से फरार हो गया। किशोरी ने शाम को मां के घर लौटने पर उसे आपबीती बताई। उसके बाद पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने किशोरी की सिविल अस्पताल में मेडिकल जांच कराई थी, जिसमें रेप की पुष्टि हो गई थी। सिटी थाना पुलिस ने नामजद युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के बाद दोषी को सजा सुनाई।