आरटीआई कार्यकर्ता ने राज्य सूचना आयोग को भेजा रिमाइंडर
डबवाली। वार्ड नंबर 14 निवासी आरटीआई कार्यकर्ता बनारसी दास ने राज्य सूचना आयोग हरियाणा को रिमाइंडर भेजकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये शिकायत चंडीगढ़ को आरटीआई एक्ट के तहत सूचना उपलब्ध न करवाने के संबंध में डबवाली के तत्कालीन तहसीलदार द्वारा आदेशों की पालना न करने व प्रार्थी को 5000 रुपये मुआवजा अदा न किए जाने से संबंधित है।
उन्होंने अपनी शिकायत में लिखा है कि तत्कालीन तहसीलदार डबवाली द्वारा गुनिया राम एवं जीवनी देवी के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध न करवाने पर राज्य सूचना आयोग द्वारा तत्कालीन तहसीलदार को 5000 रुपये मुआवजा अदा किए जाने के आदेश दिया था। समय अवधि बीत जाने के बाद भी तत्कालीन तहसीलदार डबवाली ने ये राशि अदा नहीं की। उल्लेखनीय है कि आरटीआई कार्यकर्ता बनारसी दास ने 10 मार्च, 2017 को सूचना अधिकारी-कम-तहसीलदार डबवाली से सूचना उपलब्ध करवाने के बारे में लिखा था। जब समय अवधि के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई तो उन्होंने 27 अक्तूबर, 2017 को द्वितीय अपीलय अधिकारी को पत्र लिखा। इसके बाद केस में 7 फरवरी, 2018 को शो-काज नोटिस जारी हुआ। इसमें 4 अक्तूबर, 2018 को सुनवाई हुई। जिसमें डबवाली के तत्कालीन तहसीलदार कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उक्त केस में राज्य सूचना आयोग को 5000 रुपये मुआवजा अदा करने के आदेश दिए थे।