ओढां। जिला उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने गांव राजपुरा के सरपंच को सस्पेंड कर दिया है। जबकि डबवाली के तत्कालीन बीडीपीओ को निजी सुनवाई के लिए नोटिस किया है। बीडीपीओ मामले की अगली सुनवाई तीन अप्रैल को की जाएगी। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत राजपुरा के फंड के दुरुपयोग की शिकायत पर जांच करवाई गई थी।
उपायुक्त ने राजपुरा के सरपंच इंद्राज और डबवाली के तत्कालीन बीडीपीओ वेदपाल को नोटिस किया गया था। दोनों को 23 जनवरी 2019 को तलब किया गया था, लेकिन मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में 20 मार्च का दिन निर्धारित किया गया। सरपंच इंद्राज 20 मार्च को निजी सुनवाई के लिए पेश हुआ। मगर वह सुनवाई के दौरान ऐसा कोई भी साक्ष्य अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। जिससे उस पर लगाए गए आरोप खारिज हो। निजी सुनवाई के दिन वर्तमान में खंड बडागुढ़ा के बीडीपीओ वेदपाल पेश नहीं हुए। उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की विभिन्न धाराओं के प्रावधान के तहत उन्हें सस्पेंड करने के आदेश दिए। जबकि बीडीपीओ वेदपाल को निजी सुनवाई के लिए एक ओर मौका दिया गया है। उन्हें 3 अप्रैल को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए है।