केबल काटने के विरोध में संचालकों ने कोर्ट में दायर की याचिका, नप को नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो
सिरसा। शहर में केबल काटने के मामले में सिरसा ब्रांड बैंड लिमिटेड ने सिरसा जिला प्रशासन और नगरपरिषद को पार्टी बनाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। वहीं सिरसा के फास्ट-वे केबल संचालक ने भी जिला कोर्ट में याचिका दायर कर राहत दिलाने की मांग की है। जिला कोर्ट से शुक्रवार को नगर परिषद को सम्मन पहुंच गया है। अब दोनों मामलों में नप को अपना जवाब दायर करना है। वहीं नगर परिषद सिरसा के कर्मचारियों ने शुक्रवार को शहर के आंबेडकर चौक से परशुराम चौक और परशुराम चौक से बेगू रोड की ओर करीब तीन किलोमीटर लंबी खंभों पर लगी हुई केबल काट दी। इससे पहले वीरवार को नप ने विभिन्न एरिया से करीब 6 किलोमीटर लंबी केबल काटी थी।
ट्रिपल प्ले केबल के सिरसा और फतेहाबाद के डिस्ट्रीब्यूटर राजेंद्र चौधरी ने बताया कि उनकी फर्म सिरसा ब्राड बैंड प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को हैं। उन्होंने बताया कि 11 दिसंबर को नगर परिषद ने कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए उनकी शहर में केबल काटनी शुरू कर दी। जबकि कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है। इसके विरोध में वे डीसी के पास भी गए, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। उन्होेंने कहा कि कोर्ट के आदेश हैं ऊंची और नीची तारों को दुरुस्त किया जाए, लेकिन काटने का कोई आदेश नहीं है। सिरसा प्रशासन ने हमारी सुनवाई नहीं की, इसलिए हमने कोर्ट का सहारा लिया है। वहीं केबल को लेकर ही सिरसा में फास्ट वे संचालक राजू गगनेजा ने भी जिला कोर्ट में याचिका दायर की है। राजू गगनेजा का कहना है कि हमने कोर्ट में रिलीफ के लिए याचिका दायर की है, ताकि हमारी केबल न काटी जाए। हमारे पास केबल की अनुमति भी है।
बिना अनुुमति के चल रही केबल काटने पर 11 दिसंबर को हुआ था केबल काटने पर हंगामा
नगरपरिषद ने जिला प्रशासन के आदेश पर शहर में बिना अनुमति के खंभों पर लटकी केबल की तारों को काटने का अभियान चलाया हुआ है। 11 दिसंबर को शहर के शिव चौक पर केबल काटने को लेकर हंगामा हो गया था। नगर परिषद के जेई भूपेंद्र सिंह को केबल संचालकों ने केबल काटने पर ऐतराज जताया था। इसी को लेकर नप के चीफ सेनेटरी देवेंद्र बिश्नोई और केबल संचालकों के बीच काफी गहमागहमी हो गई थी। तब ट्रैफिक एसएचओ अनिल सोढी ने समझाकर मामले का पटाक्षेप किया। इसके कुछ दिनों बाद नगर परिषद ने केबल संचालकों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने की शिकायत थाने में दे दी थी। नगरपरिषद ने ट्रिपल प्ले ब्रांडबैंड संचालकों को अपनी सीमा में 16 साइट पर केबल डालने के लिए 70 हजार रुपये के बीटी बिल भेजे हैं। लेकिन उन्होंने बीटी बिल जमा नहीं करवाए।
कोट्स
एक केबल संचालक ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जबकि दूसरे केबल संचालक ने जिला कोर्ट में याचिका दायर की है। हम अपना पक्ष माननीय कोर्ट में रखेंगे।
वीरेंद्र सहारण, ईओ, नगरपरिषद सिरसा।