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नगर परिषद् सिरसा के ईओ के अतर सिंह के खिलाफ वारंट जारी

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नगर परिषद् सिरसा के ईओ के अतर सिंह के खिलाफ वारंट जारी
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सिरसा। राज्य सूचना आयुक्त भूपेंद्र धर्माणी ने नगरपरिषद् सिरसा के ईओ अतर सिंह के खिलाफ पुलिस अधीक्षक सिरसा के माध्यम से वारंट जारी करते हुए उन्हें 22 सितंबर को प्रात: 11 बजे हिसार स्थित उपायुक्त न्यायालय में व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के निर्देश दिए हैं।
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उल्लेखनीय है कि आरटीआई कार्यकर्ता जीत सिंह पुत्र बलवंत सिंह निवासी गांव अबूतगढ़ ने नगपरिषद् सिरसा से आरटीआई के माध्यम से ऑटो मार्केट स्थित चौ. देवीलाल चिल्ड्रेन पार्क में वर्ष 2013-14 और 2014-15 में सौंदर्यीकरण, शैड व बैंचाें पर हुए खर्चे का लेखा-जोखा मांगा हुआ है, जिसके बारे में नगरपरिषद् सिरसा द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। सूचना आयुक्त शिव रमन गौड़ ने मामले की सुनवाई में जीत सिंह को सूचना नहीं देने पर स्पष्टीकरण मांगा कि 250 रुपये प्रतिदिन या अधिकतम 25 हजार रुपये जुर्माना क्याें न लगाया जाए? और तत्कालीन ईओ. अतर सिंह को बीती दो अगस्त को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के निर्देश दिए परंतु वे आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए और न ही सूचना उपलब्ध करवाई। जिस पर सूचना आयुक्त भूपेंद्र धर्माणी द्वारा 17 अगस्त को फैसला देते हुए पुलिस अधीक्षक सिरसा के माध्यम से ईओ अतर सिंह के खिलाफ वारंट जारी करते हुए 22 सितंबर को उपायुक्त न्यायालय हिसार में पेश होने के निर्देश दिए हैं।
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