संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। अफीम तस्करी के मामले में स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी लाभ सिंह को दोषी करार देते हुए 13 साल कैद व एक लाख 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर 14 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इस पूरे मामले में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो चंडीगढ़ ने 36 किलो 108 ग्राम अफीम बरामद की थी। लाभ सिंह के ठिकाने से 13 किलोग्राम व सुक्खा सिंह निवासी सेक्टर 20 हुडा के ठिकानों से 23 किलोग्राम अफीम मिली थी। कोर्ट ने सुक्खा सिंह को अगस्त 2018 को 10 साल कैद सुना चुकी है, जबकि लाभ सिंह फरार हो गया था। उसे कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया था।पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। सोमवार को इस मामले में न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार ने लाभ सिंह को दोषी करार देते हुए 13 साल कैद की सजा सुना दी। एनसीबी चंडीगढ़ के अधिवक्ता एडवोकेट वीरेंद्र गगनेजा ने बताया कि दोषी ने न्यायालय ने सजा में नरमी बरतने की गुहार लगाई थी। इसका उन्होंने विरोध किया और न्यायालय से सख्त सजा सुनाने का अनुरोध किया।
तत्कालीन एसपी ने पूरे सीआईए थाने को कर दिया था सस्पेंड
5 मई 2015 को भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चंडीगढ़ की टीम ने सिरसा से जब भारी मात्रा में अफीम बरामद की तो तत्कालीन एसपी अश्विन शैणवी ने जिला पुलिस की इस असफलता पर कड़ा संज्ञान लिया और पूरे सीआईए सिरसा पुलिस थाने को ही सस्पेंड कर दिया था। इसके अलावा एसपी ने पूरे मामले की जांच बैठा दी थी। कई पुलिसकर्मियों की विभागीय जांच शुरू करते हुए उनके जिले ही बदल दिए गए थे।