सिरसा। गांव खैरेकां की जैव उर्वरक बनाने वाली कंपनी लिबान एग्रो बायोटेक के निदेशक गांव हरिपुरा निवासी गुरप्रीत सिंह के खिलाफ सदर थाना पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने उक्त कार्रवाई गुण नियंत्रण निरीक्षक अमित कुमार की शिकायत पर की है।
शिकायत में निरीक्षक अमित कुमार ने बताया है कि 22 जून को कृषि विभाग व सीएम फ्लाइंग की टीम ने खैरेकां स्थित लिबान एग्रो बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के गोदाम का निरीक्षण किया था। इस दौरान खाद निर्माता कंपनी में कई अनियमितताएं पाई गईं। खाद पैकिंग पर निर्माता कंपनी का खाद लाइसेंस नंबर 2020136 प्रदर्शित नहीं किया गया था।
इसके अलावा निर्माता कंपनी का नाम व पूरा पता नहीं दर्शाया गया था। निर्माता कंपनी के एमओए में पता गांव खैरेकां प्लाट नंबर 664 जिला सिरसा दर्शाया गया है जबकि खाद की पैकिंग पर पता मैसर्स लिबान एग्रो बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड ग्राम सरोली नियर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, पोस्ट कल्हेले तहसील चुराह, जिला चंबा, हिमाचल प्रदेश लिखा हुआ पाया गया।
कंपनी का कैमिस्ट मौके पर नहीं था मौजूद
निरीक्षक अमित कुमार ने बताया कि निरीक्षण के दौरान एक्सपायरी डेट की चार प्रकार की खाद पाई गई। इसके अतिरिक्त पैकिंग पर निर्माता कंपनी का पता एमओए नंबर 2020136 के मुताबिक सही नहीं पाया गया, जिस कारण इनकी बिक्री बंद कर दी गई। निर्माता कंपनी के निरीक्षण के दौरान मौके पर निर्माता कम्पनी का कैमिस्ट मौजूद नहीं पाया गया। थाना प्रभारी सुखदेव सिंह का कहना है कि कंपनी निदेशक आरोपी गांव हरिपुरा निवासी गुरप्रीत सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।