सिरसा। फर्जी फर्मों के मामले में आरोपी सरगना महेश बंसल को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वीरवार को नियमित जमानत दे दी। इसके अलावा हाईकोर्ट ने आरोपी अमित बंसल को भी फर्जी फर्म से जुड़े पांच मामलों में जमानत दी है। आरोपियों पर सिरसा के विभिन्न थानों में करीब 21 एफआईआर दर्ज हैं।
इनमें से आरोपी अमित बंसल को 9 केसों में नियमित जमानत मिल चुकी है। वीरवार को जस्टिस पंकज जैन ने जमानत याचिका पर फैसला सुनाया। आरोपी ईटीओ अशोक सुखिजा और आरोपी आबकारी एवं कराधान विभाग सिरसा के तत्कालीन डीईटीसी गोपीचंद चौधरी को भी हाईकोर्ट फर्जी फर्मों केसों में नियमित जमानत दे चुका है। आरोपी सरगना महेश बंसल को एसआईटी ने 16 मार्च 2023 में गिरफ्तार किया था।
बता दें कि आईजी स्पेशल स्टाफ ने अप्रैल 2018 को भावदीन टोल नाका के पास एक कार से एक करोड़ 10 लाख रुपये की नगदी बरामद की थी। कार में कथित कॉटन कारोबारी महेश बंसल सवार था। महेश बंसल की ओर से बरामद नगदी को अपनी फर्मों की दर्शाया गया, लेकिन तत्कालीन आईजी हिसार संजय सिंह ने पूरे मामले की गहनता से जांच के निर्देश दिए। आईजी स्पेशल स्टाफ ने जब मामले की परतें उधेड़नी शुरू की तो महेश बंसल की पोल खुलकर सामने आ गई।
तत्कालीन आईजी हिसार संजय सिंह ने पत्रकार वार्ता कर बताया था कि एक करोड़ से अधिक की नकदी बरामदगी के बाद मामले की सच्चाई जानने की कोशिश की गई। इस दौरान पुलिस ने अपने स्तर पर तथ्य जुटाए, जिसमें यह बात सामने आई कि महेश बंसल ने अनेक फर्जी फर्में बनाई हुई है और इन फर्मों के माध्यम से वह टैक्स चोरी का धंधा करता है। उसके द्वारा सरकार को भी करोड़ों रुपये टैक्स की चपत लगाई गई है।