सिरसा। शहर थाना सिरसा पुलिस ने मैसर्ज लोटस एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के सीईओ हरे राम शाह सहित छह पदाधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी और हरियाणा जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम, 2013 के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई पर्ल्स इनवेस्टर्स वेलफेयर ट्रस्ट के प्रधान मनदीप काजला निवासी गांव फ्रांसी, जिला हिसार की शिकायत पर की गई है।
शिकायतकर्ता मनदीप काजला ने बताया कि वे पिछले आठ वर्षों से पर्ल्स कंपनी में फंसे करीब छह करोड़ निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी बीच लोटस सोसायटी नामक कंपनी ने भी पर्ल्स की तर्ज पर धोखाधड़ी का पता चला। इसमें देशभर के लाखों लोगों से करोड़ों रुपये जमा करवाए गए। कंपनी ने निवेशकों को छह साल में पैसा दोगुना करने का वादा किया, जबकि इसके लिए न तो आरबीआई और न ही सेबी से कोई अनुमति ली गई थी। सिरसा की अनाज मंडी स्थित कंपनी कार्यालय में भी कई लोगों ने निवेश किया था।
काजला ने बताया कि सिरसा के 24 निवेशकों के लाखों रुपये डूब गए। शिकायत में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश मामले का हवाला देते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। जांच अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर सोसायटी के सीईओ हरे राम शाह, डायरेक्टर बलदेव राज, डायरेक्टर राजीव कुमार दास, कंपनी सचिव एमपी राय, डायरेक्टर प्रवीण सिंह, चेयरमैन अमर कुमार सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी समेत हरियाणा प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट 2013 के तहत मामला दर्ज किया है।