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नशा तस्करी के दोषी युवक को दो साल कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना

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रोहतक। एक दिन पहले नशा तस्करी के दोषी युवक पाड़ा मोहल्ला निवासी शिवम को एएसजे मनपाल रमावत की अदालत ने वीरवार को दो साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पुरानी सब्जी मंडी थाना पुलिस की टीम जुलाई 2018 में सल्लारा मोहल्ला पुलिस चौकी के सामने मौजूद थी। तभी माता दरवाजा चौक की तरफ से एक युवक आता दिखाई दिया। आरोप था कि युवक पुलिस की टीम को देखकर वापस मुड़ गया। पुलिस ने शक के आधार पर उसे काबू किया। तलाशी के दौरान युवक पाड़ा मोहल्ला निवासी शिवम के पास 110 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। तभी से जिला अदालत में आरोपी के खिलाफ केस चल रहा था। बुधवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया था। अब वीरवार को उसे सजा सुनाई गई है।
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