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बिना चालान भुगतान के न बेच सकेंगे वाहन न हो सकेगा नवीनीकरण

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नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करना और यातायात नियमों के उल्लंघन पर ऑनलाइन चालान काटी जारी रही है। ऐसे में लापरवाही वाहन चालकों को परेशानी में डाल सकती है। चालानों का भुगतान नहीं करने पर वाहन स्वामी न तो अपना वाहन बेच सकेगा न ही उसका नवीनीकरण करा सकेगा। उक्त जानकारी पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी दी गई है।
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पुलिस अधीक्षक उदय सिंह मीना के निर्देशानुसार पुलिस सीसीटीवी के जरिये निगरानी कर रही है। इसके तहत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के ऑनलाइन ट्रैफिक चालान किए जा रहे हैं। ये चालान (फोटो, वीडियो, कौन से ट्रैफिक नियम का उल्लंघन हुआ, चालान राशि, दिनांक, समय व स्थान) वाहन चालकों के पते पर भेजे जा रहे हैं। इनका आनलाइन डाटाबेस भी स्वत: तैयार हो रहा है। चालान का यह रिकार्ड विभाग के पास भी सुरक्षित रहता है। यह चालान भुगतान नहीं किए जाने तक बकाया रहेगा। वाहन नवीनीकरण या अन्य व्यक्ति के नाम वाहन करने की प्रक्रिया के समय ये चालान परेशानी बनेंगे। इनका भुगतान करने के बाद ही वाहन का नवीनीकरण या दूसरे के नाम किया जा सकेगा। आप अपने वाहन की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए विभाग ने वेबसाइट का लिंक https://echallan.parivahan.gov.in जारी किया है।
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ऐसे मिल सकती है चालान होने की जानकारी
पहला चरण : वेबसाइट पर जाएं।
दूसरा चरण : चेक चालान स्टेटस पर क्लिक करें।
तीसरा चरण : वाहन का ब्योरा दर्ज करें। (वाहन नंबर, इंजन व चेसिस नंबर की अंतिम पांच संख्या)
चौथा चरण : उपरोक्त तीन चरण पूरा करने पर स्क्रीन पर चालान की स्थिति स्पष्ट होगी।
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