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नो मास्क-नो सर्विस का नियम सख्ती से लागू

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रोहतक। कोरोना के मद्देनजर पाबंदियां और नई गाइड लाइन जारी हो गई है। स्कूल-कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय, प्रशिक्षण संस्थान, आंगनबाड़ी केंद्र व क्रैच बंद कर दिए हैं। 50 फीसदी क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, बार, जिम, स्पा, क्लब, रेस्टोरेंट आदि खुल सकेंगी। गाइड लाइन का उल्लंघन करने पर 500 सौ से पांच हजार रुपये तक जुर्माना लगेगा। नो मास्क-नो सर्विस का नियम सख्ती से लागू होगा। यह जानकारी उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने दी है।
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उपायुक्त ने बताया ऑमिक्रॉन वैरिएंट के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। नई गाइड लाइन जारी कर दी है। अब 100 से अधिक लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा होने के लिए उपायुक्त से अनुमति लेनी होगी। नियमित रूप से सेनिटाइजेशन करना होगा। अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 तथा विवाह में अधिकतम 100 लोग भाग ले सकेंगे। इसके साथ ही कोविड-19 व्यवहार का पालन सुनिश्चित करना होगा। कोविड-19 गाइड लाइन की अवहेलना पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर कोई संस्थान उल्लंघन करता है, तो पांच हजार रुपये जुर्माना लगेगा। जुर्माना भुगतान नहीं करने अथवा बड़ा उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विवि व संस्थानों की भर्ती व प्रवेश परीक्षा की अनुमति स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से जारी एसओपी के अनुसार होगी। उपायुक्त ने बताया स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति होगी, लेकिन आने वालों का दोनों टीका लगवाना जरूरी है। खेल परिसरों व स्टेडियम में खेल गतिविधियों की अनुमति रहेगी, लेकिन गाइन लाइन की अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी। सेनिटाइजेशन, सामाजिक दूरी होनी चाहिए। धार्मिक स्थलों पर एक समय में 50 लोगों के जाने की अनुमति रहेगी।
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