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Rohtak News: बीमा कंपनी दे ट्रक चालक के परिवार को 5.86 लाख रुपये

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रोहतक। बीमा कंपनी ट्रक चालक मुरादपुर टेकना के जगदीश के परिवार को 5.86 लाख रुपये मुआवजा दे। सड़क दुर्घटना ट्रिब्यूनल की चेयरमैन एवं एएसजे रजनी यादव ने यह निर्णय सुनाया है। हादसे में पति की मौत के बाद 40 प्रतिशत राशि ट्रक चालक की पत्नी व 60 प्रतिशत राशि तीन बच्चों में 20-20 प्रतिशत के हिसाब से मिलेगी।
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ट्रिब्यूनल में दाखिल याचिका के मुताबिक, महम खंड के गांव मुरादपुर टेकना निवासी गुड्डी देवी ने 2020 में याचिका दायर की थी कि 6 नवंबर 2019 को उनके पति जगदीश ट्रक में माल लेकर अहमदाबाद जा रहे थे। बेटा रवि भी साथ था। रात करीब 11:50 बजे राजस्थान में कोटपूतली पावर हाउस के सामने पहुंचे।
रवि ने बताया कि ट्रक में कुछ खराबी आ गई थी, इसलिए ट्रक साइड में खड़ा करके पिता जगदीश जांच पड़ताल कर रहे थे। इसी बीच राजस्थान नंबर का ट्राला तेज गति से आया और उनके पिता को टक्कर मार दी। उन्हें कोटपूतली के बीडीएम अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
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रवि के बयान पर कोटपूतली थाने में केस दर्ज किया गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनके पति की उम्र 66 साल थी। ट्रक मालिक होने के नाते हर माह 90 हजार रुपये कमाते थे। उनके दो बेटे व एक बेटी है। उनको 80 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए।
इसके लिए याचिकाकर्ता ने ट्राला चालक जगराम निवासी कीरत सिंह पुरा, तहसील बहरोड़, जिला अलवर राजस्थान, ट्राला मालिक बद्री राम चौधरी निवासी शास्त्री नगर शॉपिंग सेंटर, कल्पतरु सिनेमा, जोधपुर व बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पार्टी बनाया।
ट्रिब्यूनल ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा। दोनों पक्षों की बहस व सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी को आदेश दिए हैं कि याचिकाकर्ता को 5.86 लाख रुपये 12 प्रतिशत ब्याज सहित दिए जाएं।
इसमें प्रति माह 11,266 रुपये आय के हिसाब से 1,01,388 रुपये सालाना, परिवार को व्यक्तिगत क्षति के तौर पर 40 हजार रुपये, प्रॉपर्टी नुकसान के हिसाब से 20 हजार रुपये शामिल हैं। ब्यूरो
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