रेवाड़ी। नगर परिषद रेवाड़ी और नगर पालिका धारूहेड़ा में चेयरमैन और पार्षद पद के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान 10 मई को होगा। सुबह 8 बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा। इस दौरान दोनों निकायों में चेयरमैन और पार्षद पद के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी।
दोनों नगर निकायों में कुल 1,38,696 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। दोनों निकायों में बूथों पर दो-दो ईवीएम उपलब्ध रहेगी। एक ईवीएम में चेयरमैन और दूसरी ईवीएम में पार्षद पद के प्रत्याशियों को वोट डाले जाएंगे।
नगर परिषद रेवाड़ी के 115203 और नगर पालिका धारूहेड़ा के 23493 मतदाता रविवार को मतदान करेंगे। रेवाड़ी नगर परिषद में 59167 पुरुष और 56032 महिला व 4 थर्ड जेंडर मतदाता और धारूहेड़ा में 12964 पुरुष व 10529 महिला मतदाता हैं।
नगर परिषद रेवाड़ी में 99 व नगर पालिका धारूहेड़ा में 27 बूथ बनाए गए हैं, जिन पर मतदान करवाया जाएगा। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित किया जाएगा। यदि आवश्यकता हुई तो 12 मई को पुनर्मतदान करवाया जाएगा, वहीं 13 मई को मतगणना होगी।
निकाय क्षेत्रों में कुल 126 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें रेवाड़ी नगर परिषद क्षेत्र में 99 मतदान केंद्र और धारूहेड़ा नगर पालिका क्षेत्र में 27 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं।
चुनाव आयोग ने सुरक्षा के लिहाज से 43 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया है। इनमें नगर परिषद क्षेत्र के 32 तथा धारूहेड़ा नगर पालिका के 11 बूथ शामिल हैं। प्रत्येक बूथ पर 5 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है।
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि नगर निकाय आम चुनाव के मद्देनजर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चाक-चौबंद है। जिला प्रशासन शांतिप्रिय व निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए सक्रिय है।
इसके अलावा आदर्श आचार संहिता की अवहेलना पर संबंधित के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न करवाने में समाज के प्रत्येक वर्ग का सहयोग अपेक्षित है।
डीसी ने कहा कि जिला प्रशासन की संदिग्ध और फर्जी वोटर पर पैनी नजर रहेगी ताकि मतदान के दिन कोई अनाधिकृत व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग न करने पाए। ऐसे वोटर पर जिला निर्वाचन विभाग की विशेष नजर रहेगी।
मतदान के लिए आज रहेगा वैतनिक अवकाश
रेवाड़ी। डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि 10 मई को नगर निकायों के आम चुनाव के मद्देनजर संबंधित क्षेत्रों में पंजीकृत मतदाताओं के लिए वेतन सहित अवकाश घोषित किया गया है। हरियाणा सरकार के सभी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों तथा शैक्षणिक संस्थानों में वेतन सहित अवकाश रहेगा, ताकि वे मतदान कर सकें।
इसके साथ ही हरियाणा में स्थित कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत ऐसे कर्मचारी व श्रमिक, जो उक्त क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें भी मतदान करने के लिए वेतन सहित अवकाश प्रदान किया जाएगा।