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Rohtak News: एसी की दिक्कत दूर किए बगैर फाइल बंद नहीं सकती कंपनी, ब्याज सहित लौटानी होगी कीमत

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रोहतक। जिला उपभोक्ता आयोग ने कहा है कि कंपनी घनीपुरा के अमन के एसी की दिक्कत दूर किए बगैर शिकायत की फाइल बंद नहीं कर सकती। एक माह में एसी की 43 हजार रुपये कीमत नौ प्रतिशत ब्याज सहित लौटाए। साथ में सेवा में कमी पर 5 हजार रुपये हर्जाना व कानूनी खर्च के तौर पर 5 हजार रुपये शिकायतकर्ता को एक माह में दे।
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आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक उपभोक्ता अमन ने जून 2023 में अर्जी दायर की थी कि उसने 2022 में पालिका बाजार से एलजी कंपनी का डेढ़ टन का स्पलिट एसी 43,000 रुपये में खरीदा था। तीन माह बाद ही एसी ने ठंडी हवा देना बंद कर दिया। शिकायत करने पर कंपनी का कर्मचारी घर आया और खराबी ठीक करके चला गया।
दो-तीन दिन बाद फिर वही दिक्कत आ गई। दोबारा कर्मचारी आया और 3500 रुपये गैस डलवाने के वसूल किए। इसके बावजूद एसी में फिर दिक्कत आ गई। अगस्त 2022 में कर्मचारी एसी को अपने सेंटर पर ले गया और तीन सप्ताह बाद दोबारा लगाकर गया। इसके बावजूद दिक्कत दूर नहीं हुई। उसने ई-मेल करके कंपनी को एसी बदलने या कीमत लौटाने की मांग की।
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कंपनी ने ध्यान नहीं दिया और दिक्कत दूर करने से पहले ही शिकायत बंद कर दी। आयोग ने कंपनी को नोटिस दिया लेकिन कंपनी ने कोई पक्ष नहीं रखा। आयोग ने अब 30 मार्च को अपने निर्णय में कहा है कि जवाब न देने से साफ है कि कंपनी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है।
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कंपनी एसी की कीमत 43,000 रुपये नौ प्रतिशत ब्याज सहित उपभोक्ता को दे। साथ में एक माह में हर्जाना व कानूनी खर्च दिया जाए।
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