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बेअदबी मामला: सुनारिया जेल में बंद गुरमीत रामरहीम से तीसरी बार पूछताछ, चार घंटे जेल परिसर में रही एसआईटी

Thu, 03 Mar 2022 02:30 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रोहतक (हरियाणा)

सार

इससे पहले एसआईटी 9 नवंबर 2021 और 14 दिसंबर 2021 को भी हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद राम रहीम से पूछताछ करने आ चुकी है। बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस को कई सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है, इसलिए बार-बार राम रहीम से पूछताछ करने आना पड़ रहा है।
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गुरमीत राम रहीम - फोटो : file photo
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विस्तार
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रोहतक की सुनारिया जेल में बंद गुरमीत राम रहीम से बेअदबी मामले में तीसरी बार पंजाब पुलिस की विशेष जांच टीम ने बुधवार को पूछताछ की। जांच टीम चार घंटे तक जेल परिसर में रही। जबकि गुरुवार को राम रहीम से मिलने उसके दो वकील जेल में पहुंचे।

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बुधवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे पंजाब पुलिस की एसआईटी रोहतक पहुंची और शाम को 4 बजे तक परिसर में रही। दो चरण में राम रहीम से पूछताछ की गई। इसके बाद एसआईटी रवाना हो गई। पूरी प्रक्रिया की किसी को भनक तक नहीं लगने दी गई। केवल प्रशासन के आला अधिकारियों को ही इसकी सूचना दी गई थी। 

इससे पहले एसआईटी 9 नवंबर 2021 और 14 दिसंबर 2021 को भी हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद राम रहीम से पूछताछ करने आ चुकी है। बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस को कई सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है, इसलिए बार-बार राम रहीम से पूछताछ करने आना पड़ रहा है। एसआईटी के इंचार्ज आईजी सुरेंद्र परमार हैं, जबकि टीम में डीएसपी मुखविंदर सिंह भुल्लर, इंस्पेक्टर दलबीर सिंह सीआईए नवांशहर, इंस्पेक्टर इकबाल हुसैन एसएचओ बाजा खाना व सीआईए इंस्पेक्टर हरभजन सिंह सदस्य के तौर पर शामिल हैं।

अदालत में पेशी पर है रोक

केस के मुताबिक 2015 में पंजाब के बरगाड़ी से करीब पांच किमी दूर गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला में स्थित गुरुद्वारा साहिब से श्री गुरुग्रंथ साहिब के पवित्र स्वरूप चोरी हो गए थे। 25 सितंबर 2015 को बरगाड़ी के गुरुद्वारा साहिब के पास हाथ से लिखे दो पोस्टर लगे मिले थे। ये पंजाबी भाषा में लिखे गए थे। आरोप है कि पोस्टर में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। मामले को लेकर जांच कर रही पंजाब पुलिस की एसआईटी ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। 25 अक्तूबर को एसआईटी की याचिका पर फरीदकोट की अदालत से राम रहीम के 29 अक्तूबर के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी हुए थे। राम रहीम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसका विरोध किया। इसके बाद हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को अदालत में पेशी की अनुमति नहीं दी। इतना कहा कि पंजाब पुलिस चाहे तो रामरहीम से जेल में जाकर पूछताछ कर सकती है।

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