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दुकानें खुली फिर भी खुला-खुला दिखा किला रोड बाजार

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किला रोड बाजार में प्रशासन द्वारा बाजार के बीच से वाहन और अतिक्रमण हटाए जाने से खाली खाली से दिखा - फोटो : RohtakCity
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रोहतक। नगर निगम टीम ने बुधवार को पुलिस की मदद से किला रोड बाजार से सख्ती से अतिक्रमण हटवाया और दुकानदारों के वाहनों को हटवाया। यही नहीं, बाजारों के दोनों छोर पर बैरियर लगा दिए ताकि कोई वाहन प्रवेश न करे। वाहनों को रोकने के लिए दोनों बैरियर पर पुलिस मुस्तैद रही। इससे बाजार में बिना जाम लोगों का आवागमन होता रहा। वहीं, बाजार में जगह-जगह हिदायत के बोर्ड लगाए गए। मुनादी कराई कि 15 अप्रैल के बाद आदेशों का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
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सात अप्रैल को किला रोड बाजार की एक दुकान में आग लगी थी। जब दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची तो अतिक्रमण और वाहनों के बेतरतीब खड़े होने की वजह से पुलिस प्रशासन को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 20 मिनट की देरी से दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची जिससे काफी सामान जलकर खाक हो गया। इस मामले को प्रशासन ने काफी गंभीरता से लिया। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार और निगम आयुक्त डॉ. नरहरि बांगड़ ने बाजार को अतिक्रमण मुक्त और जाम की समस्या से निजात दिलाने के आदेश दिए। इसके चलते बुधवार को नगर निगम की टीम ने पुलिस के साथ किला रोड बाजार से अतिक्रमण हटवाया। सुबह करीब साढ़े दस बजे निगम की टीम पुलिस फोर्स के साथ पहुंची और बाजार के दोनों छोर पर बैरियर लगा दिए ताकि कोई वाहन प्रवेश नहीं करें। इसके बाद बाजार में खड़े दुकानदार व ग्राहकों के दोपहिया वाहनों को हटवाया। दुकानों के बाहर रखा सामान हटवाकर बाजार से अतिक्रमण हटाया। लाउडस्पीकर से मुनादी होती रही कि 15 अप्रैल के बाद अतिक्रमण करने वालों और बाजार में वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसका असर यह हुआ कि कुछ ही देर में अतिक्रमण व वाहनों से संकरा हुआ बाजार खुला-खुला नजर आने लगा। बिना जाम से जूझते हुए लोगों का आवागमन हुआ।
वर्जन-
किला रोड बाजार को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। किसी का भी वाहन बाजार में प्रवेश नहीं करेगा। दोनों तरफ बैरियर लगवा दिए हैं। यदि कोई प्रशासन के आदेशों की अवहेलना करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
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- महेश कुमार, संयुक्त नगर आयुक्त
आदेशों के अवहेलना पर होगी कार्रवाई : उपायुक्त
रोहतक। जिला मजिस्ट्रेट कैप्टन मनोज कुमार ने किला रोड बाजार में किसी भी प्रकार के अनाधिकृत कब्जे की गतिविधि पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। आदेशों में कहा है कि किला रोड बाजार में कोई भी व्यक्ति फड़ी, रेहड़ी, वाहन पार्किंग के लिए रेलिंग, शेड व दुकानों के बाहर सामान का प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। अगर कोई आदेशों की अवहेलना करता है, तो वह दीवानी व फौजदारी अभियोजन के लिए जिम्मेदार होगा। ब्यूरो
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