रोहतक। शादीशुदा होकर गांव की नाबालिग को प्रेमजाल में फांसकर यौन शोषण करने के दोषी युवक संदीप उर्फ सोनू को एएसजे शैलेंद्र सिंह की अदालत ने वीरवार को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास और 12.84 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत के मुताबिक, जनवरी 2024 में कलानौर खंड के गांव की 17 वर्षीय नाबालिग ने महिला थाने में शिकायत दी कि वह 12वीं पास है। उसके गांव के युवक 21 वर्षीय सोनू ने कुछ समय पहले गांव की ही युवती से प्रेम विवाह किया था।
इसके बाद आरोपी ने फोन पर उसे झांसे में लेकर प्रेमजाल में फांस लिया। उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। धोखे से उसकी अश्लील फोटो खींची और वीडियो भी बना लिया। धमकी दी कि अगर किसी को इस बारे में बताया तो उसे जान से मार देगा।
इसके कारण वह चुप रही। इसके बावजूद आरोपी उसका यौन उत्पीड़न करता रहा। इसके बाद आरोपी ने उसके रिश्तेदारों को उसकी अश्लील फोटो भेज दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी। कोर्ट में पीड़िता की ठोस गवाही व पुख्ता सबूतों के चलते अदालत ने दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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अश्लील फोटो वायरल करने पर 12 लाख रुपये जुर्माना किया
अदालत ने दोषी सोनू को पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद की सजा सुनाई है। दुष्कर्म व कुकर्म की धाराओं में 10-10 साल की कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना, आईटी एक्ट (अश्लील फोटो वायरल करने पर) में पांच साल की कैद और 12 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। सभी सजा एक साथ चलेंगी। दोषी ने अभी जुर्माना नहीं भरा है।
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दोषी ने बीमारी का हवाला देकर मांगा रहम
कोर्ट की तरफ से सजा सुनाए जाने पर दोषी ने कहा कि वह बीमारियों से परेशान है। उसके दो नाबालिग बच्चे हैं। पिता का निधन हो चुका है। परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। उस पर रहम किया जाए। पीड़ित पक्ष ने कहा कि पीड़िता की उम्र बेहद कम है। ऐसे में दोषी को कड़ी सजा दी जाए। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस के बाद 20 साल कैद की सजा सुनाई है।
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आईटी एक्ट में एक करोड़ रुपये तक जुर्माना संभव
कोर्ट के वरिष्ठ वकील सतीश कुमार तंवर का कहना है कि आईटी एक्ट में एक करोड़ रुपये तक जुर्माना हो सकता है। अश्लील सामग्री अपलोड करने पर अदालत 10 लाख रुपये जुर्माना तक लगा सकती है। इस केस में इतनी बड़ी जुर्माने की राशि लगाई गई।