झज्जर। जिलाधीश शक्ति सिंह ने आगामी 31 जनवरी तक वायु गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए जिले में बेरियम साल्ट वाले पटाखों के उत्पादन, बिक्री व पटाखे बजाने पर रोक लगा दी है।
जिलाधीश ने कहा कि सरकार के दिशा-निर्देश व हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुझाव पर अमल करते हुए वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए पटाखों की बिक्री व उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध आगामी 31 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा। इस दौरान दिवाली और गुरु पर्व के दिन रात को आठ से दस बजे तक ग्रीन पटाखे बजाए जा सकते हैं। पटाखों की वजह से वायु प्रदूषण इंडेक्स 2.5 से दस प्वाइंट तक बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी वायु इंडेक्स पर निगरानी रखेंगे। पुलिस, स्थानीय शहरी निकाय, अग्निशमन व पंचायत विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बाजारों में पटाखों की बिक्री न हो और कहीं पर भी फैक्ट्री में पटाखे ना बनाए जाएं।