दो बहनों से कथित छेड़छाड़ मामला
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रोडवेज बस में दो बहनों के साथ कथित छेड़छाड़ मामले में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। एसीजेएम हरीश की अदालत में आरोपों पर होने वाली बहस की सुनवाई के लिए दोनों पक्षों के वकील पहुंचे थे। लेकिन, सुनवाई नहीं हो सकी। पीड़ित पक्ष के वकील अतर सिंह पंवार ने बताया कि एसीजेएम की रोहतक में नियुक्ति होने पर फाइल की स्टडी न कर पाने से सुनवाई नहीं हो पाई। अब मामले में अगली सुनवाई दो जुलाई तय की गई है। बता दें कि पिछली कई सुनवाई में आरोपों पर बहस नहीं हो सकी है। ऐसे में अब तब आरोप सिद्ध नहीं हो सके हैं।
जून में कोर्ट की छुट्टी
1 और 15 जून से कोर्ट की छुट्टी शुरू हो जाएगी। 1 से 30 जून तक सिविल केस के कोर्ट और 15 से 30 जून तक क्रिमिनल केस के कोर्ट का अवकाश रहेगा।
ये है मामला
28 नवंबर 2014 को दोपहर में आईसी कॉलेज की छात्राएं दोनों बहनें पूजा और आरती रोहतक बस स्टैंड से अपने गांव थाना खुर्द (सोनीपत) जाने के लिए रोडवेज बस में चढ़ीं। उनका आरोप है कि रोहतक बस स्टैंड से ही दो युवकों ने इशारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद बस में भी अनाप-शनाप कहना शुरू कर दिया। इसी बहसबाजी के बीच बस भालौठ पहुंच गई और आरोपियों ने फोन कर अपने एक और साथी को बुला लिया। आरोप है कि छेड़खानी और इशारेबाजी का विरोध किया तो लड़कों ने उनसे मारपीट की और चलती बस से फेंक दिया। मामला 30 नवंबर को बस में मारपीट का वीडियो वायरल होने से सुर्खियों में आया। वीडियो में दोनों बहनें एक युवक से मारपीट करती दिखाई दे रही हैं। वीडियो से मामला तूल पकड़ गया और पुलिस ने आनन-फानन में आसन गांव के कुलदीप, मोहित और दीपक को गिरफ्तार कर लिया। लड़का पक्ष ने आरोप लगाया कि मामला सीट को लेकर था और उन्होंने किसी से कोई छेड़खानी नहीं की।