रोहतक। लोकसभा चुनाव में शहर के अंदर 10 जगह राजनीतिक दलों की रैली हो सकेगी। इसके साथ में होर्डिंग, बैनर व पोस्टर लगाए जा सकेंगे। इसके लिए नगर निगम ने स्थान चयनित कर दिए हैं। रैली करने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय व एआरओ से अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही नगर निगम से एनओसी अनिवार्य रहेगी।
जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से पहले ही लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। 13 फरवरी को डीसी रोहतक, झज्जर व रेवाड़ी, संयुक्त आयुक्त नगर निगम रोहतक, नगर पालिका महम, सांपला व कलानौर, बीडीपीओ रोहतक, कलानौर, महम व सांपला को पत्र भेजा गया था। बताया गया था कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंदर हलका महम, गढ़ी सांपला-किलोई, रोहतक शहर व कलानौर, झज्जर में झज्जर शहर, बादली, बेरी व बहादुरगढ़ और रेवाड़ी का हलका कोसली आता है। चुनाव की घोषणा के बाद राजनीति दलों को उन स्थानों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी, जहां रैली हो सकती हैं। साथ में बैनर व होर्डिंग और पोस्टर लगाए जा सकते हैं। नगर निगम रोहतक ने सूची तैयार कर निर्वाचन कार्यालय में भेज दी है।
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बिना अनुमति लगे होर्डिंग पर नजर रखेगा निगम
नगर निगम की ओर से शहर में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठित किया गया है। कार्यकारी अभियंता अमित कुमार को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जबकि हर्ष चावला मुख्य सफाई निरीक्षक दिल्ली-हिसार रोड के उत्तरी क्षेत्र गोहाना रोड की ओर व गुरुदेव अतिक्रमण हटाओ निरीक्षक झज्जर की ओर के एरिया को देखेंगे।
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यहां-यहां हो सकेंगी जनसभा शहर में
-पुरानी आईटीआई ग्राउंड
-कन्हेली फ्लाइओवर के पास एक रुपया चौक
-ओल्ड बस स्टैंड मैदान
-ओल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैदान
-ओल्ड शुगर मिल ग्राउंड
-एक रुपया चौक से विश्वकर्मा चौक रोड
-नांदल भवन से आईएमटी रोड
-वन सिटी के नजदीक पशु मेला मैदान
-रोहतक क्वार्टर सिटी बाईपास
-छोटूराम स्टेडियम ग्राउंड
शहर में जनसभा, बैनर व पोस्टर और होर्डिंग लगाने के लिए 10 जगह तय किए गए हैं। इसके साथ ही अवैध तरीके से लगे होर्डिंग, बैनर व पोस्टर हटाने के लिए टीम गठित कर दी गई है। कार्यकारी अभियंता को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
विजय सिंह, संयुक्त आयुक्त नगर निगम