शराब के लिए रुपये नहीं मिलने पर पत्नी की हत्या करने वाले पाकस्मा निवासी प्रवीन को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार को सुनाए फैसले में दोषी पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार दिल्ली के किराड़ी निवासी शर्मिला की शादी पाकस्मा निवासी प्रवीन से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद पता चला कि प्रवीन शराब पीने का आदी है। उसे कई बार नशा मुक्ति केंद्र में रखा गया, लेकिन वह नहीं सुधरा। बेटी मुस्कान और बेटा हैप्पी का पिता बनने के बाद भी प्रवीन नशे की लत से बाहर नहीं आ सका। अपने पति की नशाखोरी देखते हुए शर्मिला ने अपने दोनों बच्चों को उनकी बुआ के घर भेज दिया।
शर्मिला के भाई अनिल कुमार ने बताया कि उन्हें 25 अक्टूबर 2014 को सूचना मिली थी कि उनकी बहन के साथ प्रवीन मारपीट कर रहा है। इस पर अनिल अपनी बहन के ससुराल पहुंचा। यहां शर्मिला घर के आंगन में बेसुध पड़ी थी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शर्मिला ने मरने से पूर्व बयान दिया था कि उसका पति उससे शराब के लिए पैसे मांग रहा था। उसने पैसे नहीं दिए तो पहले उसे पीटा और फिर करंट लगा दिया। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद प्रवीन को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।