- निगम पार्षद डिंपल जैन ने 18 अप्रैल 2023 को 1.35 लाख रुपये में खरीदा था सेमसंग कंपनी का फोन
- आयोग ने पांच हजार रुपये कानूनी खर्च भी देने का दिया आदेश
माई सिटी रिपोर्टर
रोहतक। जिला उपभोक्ता आयोग ने कहा है कि मोबाइल फोन वारंटी पीरियड में गर्म होने लगा। कंपनी नगर निगम पार्षद डिंपल जैन को नौ प्रतिशत ब्याज सहित 1.17 लाख रुपये लौटाए। कानूनी खर्च व सेवा में कमी पर पांच-पांच हजार रुपये उपभोक्ता को दे।
आयोग के रिकाॅर्ड के मुताबिक, नगर निगम पार्षद रेलवे रोड निवासी डिंपल जैन ने 14 मई 2024 को याचिका दायर की थी। बताया था कि 18 अप्रैल 2023 को उन्होंने 1.34,999 रुपये में सेमसंग कंपनी का ओल्ड जिमखाना क्लब के नजदीक स्थित दुकान से मोबाइल फोन खरीदा था।
मोबाइल फोन कॉलिंग व चार्ज करते समय गर्म होने लगा। हीटिंग की वजह से टच स्क्रीन में दिक्कत आ गई। उन्होंने दुकानदार को शिकायत की तो मोबाइल फोन वारंटी पीरियड में ही गर्म हो रहा है। दुकानदार ने मोबाइल की बैटरी बदल दी लेकिन मैन बोर्ड की जांच नहीं की गई। हीटिंग पहले की तरह रही।
दूसरी बार शिकायत करने पर सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। इसके बावजूद दिक्कत दूर नहीं हुई। आयोग में अर्जी देकर फोन की मूल्य राशि ब्याज सहित दिलवाने, 50 हजार रुपये मानसिक परेशानी व 25 हजार रुपये कानूनी खर्च के तौर पर देने की मांग की।
आयोग के नोटिस पर दुकानदार ने कहा कि उनका तो कोई कमीशन होता है
जबकि मोबाइल फोन निर्माता कंपनी ने कहा कि शिकायतकर्ता मैन्युफैक्चरिंग या टेक्निकल फॉल्ट साबित करने में नाकाम रहा है। कोई एनालिसिस टेस्ट रिपोर्ट रिकॉर्ड पर नहीं रखी है।
कंपनी के टेक्नीशियन ने बैटरी बदल दी थी। इसके अलावा, कंपनी एक साल की वारंटी देती है। फोन में कोई भी समस्या होने पर कंपनी की पॉलिसी के तहत रिपेयर किया जाएगा या उसके पार्ट्स बदले जाएंगे। (वारंटी का मतलब सिर्फ रिपेयर है, रिप्लेसमेंट नहीं)।
आयोग ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद 1,17,724 रुपये 9 प्रतिशत सालाना ब्याज सहित देने का आदेश दिया है। पांच हजार रुपये कानूनी खर्च व पांच हजार रुपये मुआवजे के तौर पर भी दिए जाएं।